कांस्टेबल भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 400 से अधिक अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। इसके साथ ही लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे 400 से अधिक अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो गया है।

सरकार की SLP सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

कांस्टेबल भर्ती मामले में संबंधित आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की SLP को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।

तीन महीने के भीतर करानी होगी ज्वाइनिंग

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने मामले में आदेश जारी करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

अदालत के आदेश के बाद अब संबंधित विभाग को वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय समय-सीमा के भीतर पूरी करनी होगी।

400 से अधिक अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत

इस फैसले का सीधा लाभ उन 400 से अधिक अभ्यर्थियों को मिलने की उम्मीद है, जो कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन अभ्यर्थियों में राहत और खुशी का माहौल है।

लंबे समय से चल रहे भर्ती संबंधी विवाद के बीच आया यह फैसला अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब संबंधित विभाग को न्यायालय द्वारा तय तीन महीने की समय-सीमा में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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