मांस-मटन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध फिर भी बेच रहे थे चिकन, निगम ने लगाया ₹2 हजार जुर्माना

रायपुर :  गणेश चतुर्थी के अवसर पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद चिकन बेचने का मामला सामने आया है। प्रतिबंधित दिन पर चिकन की बिक्री करते पाए जाने पर नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संबंधित फूड सेंटर संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ₹2,000 का ई-जुर्माना वसूला और दुकान को तत्काल बंद करा दिया।

दरअसल, छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के तहत गणेश चतुर्थी के दिन रायपुर नगर निगम के संपूर्ण क्षेत्र में मांस-मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम की टीम द्वारा लगातार निगरानी की जा रही थी।

प्रतिबंध के बावजूद बेचा जा रहा था चिकन

इसी दौरान जोन-9 क्षेत्र के कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक-7 में विज्ञान केंद्र सड्डू के पीछे दलदलसिवनी-मोवा मार्ग स्थित गेलेक्सी फूड सेंटर में प्रतिबंधित दिन पर चिकन की बिक्री किए जाने की जानकारी सामने आई।

सूचना मिलने के बाद जोन-9 कमिश्नर राकेश शर्मा के निर्देश पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी अमित बेहरा ने स्वच्छता निरीक्षक भोला तिवारी की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान फूड सेंटर में चिकन का विक्रय किया जाना पाया गया।

संचालक पर ₹2 हजार का ई-जुर्माना

नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नगर निगम की टीम ने दुकान संचालक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए ₹2,000 का ई-जुर्माना वसूला। साथ ही संचालक को भविष्य में प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई।

दुकान तत्काल कराई गई बंद

नगर निगम की टीम ने प्रतिबंधित दिवस पर मांस-मटन की बिक्री रोकने के लिए गेलेक्सी फूड सेंटर को तत्काल बंद करा दिया। संचालक को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि भविष्य में आदेश का उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने गणेश चतुर्थी सहित प्रतिबंधित दिवसों पर मांस-मटन की बिक्री रोकने और शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

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