अवैध भूमि विक्रय में दोषी पाए जाने पर पटवारी पर कार्रवाई

बिलासपुर :  कोटा तहसील के ग्राम तेन्दुआ में पदस्थ पटवारी रेवती रमन सिंह को शासकीय भूमि के अवैध तरीके से विक्रय में शामिल होने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा, जिला बिलासपुर द्वारा की गई है.

प्राप्त शिकायत के अनुसार, पटवारी ने जंगल मद की खसरा नंबर 69/2 की भूमि को गलत तरीके से बेचने का प्रयास किया, जिसकी जांच में प्रारंभिक तौर पर आरोप सही पाए गए. इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है. निलंबन के दौरान रेवती रमन सिंह को तहसील कार्यालय रतनपुर में अटैच किया गया है और उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा.

इसके साथ ही, तहसीलदार कोटा को एक सप्ताह के भीतर निलंबित पटवारी को नोटिस जारी कर विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्राम तेन्दुआ के हल्का नंबर 11 का अतिरिक्त प्रभार अब पटवारी विनय बोले को सौंपा गया है.

 

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