सारंगढ़ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो मामले में आरोपी बसंत सिदार को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई

सारंगढ़ बिलाईगढ़ : फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) सारंगढ़ ने एक गंभीर लैंगिक अपराध के मामले में आरोपी बसंत सिदार को कुल 20 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माने से दंडित किया है। फैसला माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश श्री अमित राठौर ने सुनाया।
थाना सरिया क्षेत्र के विशेष आपराधिक प्रकरण पॉक्सो एक्ट क्र. 27/2024 में आरोपी बसंत सिदार, निवासी ग्राम बार (जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़), ने नाबालिग पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर भगाया और उसके साथ लगातार दैहिक संबंध स्थापित किए थे। परिजनों की शिकायत पर थाना सरिया में अपराध दर्ज कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान एवं पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम पाए जाने पर आरोपी को निम्नानुसार सजा सुनाई—
•धारा 363 भा.दं.सं. – 5 वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माना
•धारा 366 भा.दं.सं. – 7 वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माना
•पॉक्सो एक्ट धारा 5(ठ)/6 – 20 वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माना
अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़िता की शारीरिक व मानसिक क्षति को ध्यान में रखते हुए पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत राज्य शासन को प्रतिकर प्रदान करने की अनुशंसा भी की है।
यह निर्णय बाल सुरक्षा, महिला-स्वास्थ्य, तथा यौन अपराधों के विरुद्ध न्यायपालिका और राज्य शासन की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रफुल्ल कुमार तिवारी ने प्रभावी पैरवी की।

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