विशेष अभियान चलाकर बालोद पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 997 वाहन चालकों पर किया गया 6,25,200रू. की कार्यवाही

बालोद : पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश कुमार पटेल के निर्देशन पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन में, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बालोद देवांश सिंह राठौर एवं यातायात प्रभारी निरीक्षक नवीन बोरकर के नेतृत्व में यातायात बालोद एवं सभी थाना/चौकी प्रभारीयों द्वारा जिले में बढ़ती हुए सडक दुर्घटनाओं के आलोक में जिला प्रशासन बालोद द्वारा दोपहिया वाहन में हेलमेट अनिवार्य पहने एवं बिना हेलमेट पेट्रोंल पंपों मंे पेट्रोल नहीं देने के आदेश के बाद से विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले 997 वाहन चालकों पर 06,25,200रू. की चालानी कार्यवाही किया गया है।
विशेष तौर पर शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले 22 शराबी वाहन चालकों पर कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया गया, न्यायालय द्वारा 2,25,000रू., अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। दोपहिया वाहन में बिना हेलमेट चलने वाले 178 वाहन चालकों से 95,000 रू. एवं चार पहिया वाहन में बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले 67 वाहन चालकों पर 33,500रू. की चालानी कार्यवाही किया गया है। बिना लायसेंस के वाहन चलाने वाले 20 वाहन चालकों पर 20,000रू. समन शुल्क एवं 25 तीन सवारी चलने वाले पर 7500रू. की कार्यवाही की गयी है। शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले 22 वाहन चालकों का लायसेंस निलंबन के लिए संबंधित परिवहन विभाग को पत्र भेजकर 06 माह के लिए वाहन चालकों का लायेंसस निलंबन की कार्यवाही भी किया जा रहा है।
यातायात पुलिस बालोद के द्वारा लगातार वाहन चालको से अपील किया जा रहा है की शराब सेवन कर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए अपने तथा अन्य व्यक्तियों की जान जोखिम में न डाले हमेशा यातायात नियमों का पालन करे आम जनो एवं वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बालोद पुलिस सदैव तत्पर है। यातायात पुलिस बालोद आम नागरिकों से अपील करता है कि मालवाहक वाहन में सवारी भरकर परिवहन न करे, यातायात नियमों का पालन करे, रात्रि में वाहन चलाते समय अपर डिपर का प्रयोग करे, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग न करे, नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, संयमित गति से वाहन चलाएं एवं वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावंे व वाहन चलाते समय वाहन के दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखे।
दिनांक 01.08.2025 से इस अभियान के तहत् शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले 22 शराबी वाहन चालकों पर कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, न्यायालय द्वारा 2,25,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
इस अभियान के दौरान बिना हेलमेट लगाये वाहन चलाने वाले 178 वाहन चालकों पर कार्यवाही कर 95,000रू. जुर्माना वसूल किया गया है।
यातायात पुलिस बालोद द्वारा शराब सेवन कर वाहन नहीं चलाने, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन नहीं चलाने की लगातार की जा रही अपील।
पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश कुमार पटेल के निर्देशन पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन मंे, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बालोद देवांश सिंह राठौर एवं यातायात प्रभारी निरीक्षक नवीन बोरकर के नेतृत्व में यातायात बालोद एवं सभी थाना/चौकी प्रभारीयों द्वारा जिले में बढ़ती हुए सडक दुर्घटनाओं के आलोक में जिला प्रशासन बालोद द्वारा दोपहिया वाहन में हेलमेट अनिवार्य पहने एवं बिना हेलमेट पेट्रोंल पंपों मंे पेट्रोल नहीं देने के आदेश के बाद से विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले 997 वाहन चालकों पर 06,25,200रू. की चालानी कार्यवाही किया गया है।
विशेष तौर पर शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले 22 शराबी वाहन चालकों पर कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, न्यायालय द्वारा 2,25,000रू., अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। दोपहिया वाहन में बिना हेलमेट चलने वाले 178 वाहन चालकों से 95,000 रू. एवं चार पहिया वाहन में बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले 67 वाहन चालकों पर 33,500रू. की चालानी कार्यवाही किया गया है। बिना लायसेंस के वाहन चलाने वाले 20 वाहन चालकों पर 20,000रू. समन शुल्क एवं 25 तीन सवारी चलने वाले पर 7500रू. की कार्यवाही की गयी है। शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले 22 वाहन चालकों का लायसेंस निलंबन के लिए संबंधित परिवहन विभाग को पत्र भेजकर 06 माह के लिए वाहन चालकों का लायेंसस निलंबन की कार्यवाही भी किया जा रहा है।
यातायात पुलिस बालोद के द्वारा लगातार वाहन चालको से अपील किया जा रहा है की शराब सेवन कर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए अपने तथा अन्य व्यक्तियों की जान जोखिम में न डाले हमेशा यातायात नियमों का पालन करे आम जनो एवं वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बालोद पुलिस सदैव तत्पर है। यातायात पुलिस बालोद आम नागरिकों से अपील करता है कि मालवाहक वाहन में सवारी भरकर परिवहन न करे, यातायात नियमों का पालन करे, रात्रि में वाहन चलाते समय अपर डिपर का प्रयोग करे, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग न करे, नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे, संयमित गति से वाहन चलाएं एवं वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावंे व वाहन चलाते समय वाहन के दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखे।







