पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका

बिलासपुर :  छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन सीट से विधायक भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके खिलाफ दाखिल की गई चुनाव याचिका को खारिज करने से इनकार करते हुए केस की सुनवाई जारी रखने का फैसला सुनाया है।

यह याचिका दुर्ग से सांसद और चुनाव में बघेल के प्रतिद्वंद्वी रहे विजय बघेल ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि पाटन विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल ने आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग की हिदायतों के खिलाफ काम किया है। याचिका में भ्रष्ट आचरण से जुड़े कई दस्तावेज पेश करते हुए बघेल का निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है।

भूपेश बघेल की तरफ से यह दलील दी गई कि याचिका तकनीकी बुनियाद पर कमजोर है और इसे खारिज किया जाना चाहिए, मगर अदालत ने यह मांग ठुकरा दी।
जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने कहा कि याचिका में दर्ज मुद्दे इतने अहम हैं कि उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी।

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