कबीरधाम में महिला से दुष्कर्म और मारपीट का आरोप, पुलिस ने आरोपी को दबोचा; कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा

कवर्धा : कबीरधाम जिला के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के निर्देशन एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रमिला मंडावी के दिशा-निर्देश में कार्यवाही की गई।दिनांक 09 अगस्त 2026 को प्रार्थिया/पीड़िता द्वारा महिला थाना कवर्धा में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी पप्पू सिंह ठाकुर द्वारा अप्रैल 2026 से पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया है पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी गाली-गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दिया गया है।

पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 36/2026 पंजीबद्ध कर आरोपी पप्पू सिंह ठाकुर के विरुद्ध धारा 64(2)(एम), 296, 115(2) एवं 351(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है

प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन कर आरोपी पप्पू सिंह ठाकुर को हिरासत में लिया गया एवं पूछताछ एवं विवेचना में आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर नियमानुसार गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया है।

कबीरधाम पुलिस महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही या नरमी नहीं बरती जाएगी तथा उपलब्ध साक्ष्यों एवं विधि के प्रावधानों के अनुरूप कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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