नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपी शिक्षक पर गिरी गाज, विभाग ने किया निलंबित

सूरजपुर : जिले में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार सरकारी शिक्षक मधूसुदन गुप्ता के खिलाफ शिक्षा विभाग ने भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय प्रेमनगर स्थित शिक्षा कार्यालय निर्धारित किया गया है।
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप
मामला भटगांव थाना क्षेत्र का है, जहां सरकारी स्कूल में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ POCSO एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, मामले में छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो के जरिए कथित तौर पर ब्लैकमेल कर बार-बार शारीरिक शोषण करने के आरोप सामने आए हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपी शिक्षक को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले की जांच जारी है।
शिक्षा विभाग ने माना आचरण नियमों का उल्लंघन
शिक्षक की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ दर्ज FIR की जानकारी सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया। विभाग के अनुसार, आरोपी शिक्षक का कथित कृत्य प्रथम दृष्टया विभाग की छवि को धूमिल करने वाला है और इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उल्लंघन के दायरे में माना गया है।
इसी आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने मधूसुदन गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रेमनगर शिक्षा कार्यालय रहेगा। आदेश के मुताबिक, उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता भी देय होगा।
पुलिस की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के साथ अब शिक्षा विभाग की ओर से भी आरोपी शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।







