सेक्स सीडी केस: पूर्व सीएम भूपेश बघेल को झटका, CBI कोर्ट ने आदेश पलटा

रायपुर : रायपुर की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के 2024 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मुणत की कथित मानहानि से जुड़े 2017 के अश्लील वीडियो मामले में बरी कर दिया गया था।

रायपुर की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के आदेश ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें बघेल को उस मामले में बरी कर दिया गया था, जो एक अश्लील वीडियो से जुड़ा था, जिसमें कथित तौर पर राजेश मुणत को दिखाया गया था, जो उस समय छत्तीसगढ़ सरकार में लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री थे।

इसी कार्यवाही में, कोर्ट ने दूसरे आरोपियों-कैलाश मुरारका, विनोद वर्मा और विजय भाटिया-की अपीलें भी खारिज कर दीं, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट के उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी।

सेक्स सीडी केस क्या है?

विवादित सेक्स सीडी केस छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में सर्कुलेट हुई सेक्स सीडी में बीजेपी नेता से जुड़ा आपत्तिजनक कंटेंट था। अक्टूबर 2016 में, बीबीसी और अमर उजाला के पत्रकार विनोद वर्मा को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से सीडी की 500 कॉपियों के साथ गिरफ्तार किया था।

उन्हें जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि आरोप है कि उन्होंने वीडियो के साथ छेड़छाड़ की और मूणत की इज्जत खराब करने के लिए उसे राजनीतिक गलियारों में फैलाया। इसके बाद, मूणत की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के आधार पर, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को भी 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस मामले की जांच अभी भी सीबीआई कर रही है।

यह भी पता चला कि विनोद वर्मा उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के लिए कंसल्टेंट के तौर पर भी काम कर रहे थे। ट्रांसफर के बाद, सीबीआई ने डिटेल में जांच की और भूपेश बघेल समेत छह आरोपियों के खिलाफ एक मेन चार्जशीट और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। यह मामला कई सालों से कानूनी जांच के दायरे में है और इसकी राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण इस पर लगातार ध्यान बना हुआ है।

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