रायपुर में मांस-मटन दुकानदारों के लिए बड़ा आदेश, 14 से 26 सितंबर के बीच इन 5 दिनों तक रहेगा प्रतिबंध

रायपुर : राजधानी में आगामी धार्मिक पर्वों को देखते हुए रायपुर नगर पालिक निगम ने मांस-मटन की बिक्री को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। निगम के पूरे क्षेत्र में निर्धारित 5 दिनों तक पशुवध गृह और सभी मांस-मटन विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मौके पर कार्रवाई की जाएगी।

इन 5 दिनों तक बंद रहेंगी दुकानें

नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, धार्मिक पर्वों के मद्देनजर अलग-अलग निर्धारित तिथियों पर मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

इन तारीखों पर पशुवध गृह और मांस-मटन की सभी दुकानें बंद रहेंगी—

– 14 सितंबर 2026 — श्री गणेश चतुर्थी
– 15 सितंबर 2026 — पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस
– 22 सितंबर 2026 — डोल ग्यारस
– 25 सितंबर 2026 — अनंत चतुर्दशी
– 26 सितंबर 2026 — पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा

नगर निगम क्षेत्र में इन निर्धारित दिनों पर मांस-मटन की बिक्री और संबंधित गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जोन अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

आदेश का प्रभावी पालन कराने की जिम्मेदारी नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को दी गई है। संबंधित अधिकारी अपने-अपने जोन क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों का लगातार निरीक्षण करेंगे और प्रतिबंध का व्यवहारिक रूप से पालन सुनिश्चित कराएंगे।

होटल और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी होगी निगरानी

महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम की टीम केवल दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि होटल और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी नजर रखेगी। निर्धारित प्रतिबंधित दिनों में यदि किसी होटल, प्रतिष्ठान या अन्य स्थान पर मांस-मटन की बिक्री होती पाई गई, तो निगम की टीम मौके पर सामग्री जब्त करेगी।

इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

नगर निगम ने धार्मिक पर्वों के दौरान जारी इस प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं।

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