सेवानिवृत्त कर्मचारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, राज्य शासन को 30 दिनों में ग्रेच्युटी राशि जारी करने के निर्देश

 बिलासपुर : सेवानिवृत्ति के बाद वर्षों तक अपनी ही मेहनत की कमाई के लिए इंतजार कर रहे कर्मचारी को आखिरकार हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रेच्युटी की निर्धारित राशि 30 दिनों के भीतर जारी की जाए।

दरअसल, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के बलौदा निवासी भागवत प्रसाद पटेल को ग्रेच्युटी की राशि नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की एकल पीठ में हुई।

सेवानिवृत्ति के बाद नहीं मिली थी ग्रेच्युटी राशि

भगवत प्रसाद पटेल 1 जुलाई 2023 को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया। मजबूर होकर उन्होंने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी की शरण ली।

आदेश के बाद भी भुगतान नहीं होने पर मामला पहुंचा हाईकोर्ट

नियंत्रक प्राधिकारी ने 6 नवंबर 2025 को उनके पक्ष में आदेश पारित कर ग्रेच्युटी राशि के भुगतान का निर्देश दिया। इसके बावजूद राशि जारी नहीं होने पर मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

हाईकोर्ट ने 30 दिन में भुगतान के दिए निर्देश

सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से कहा गया कि कुछ तकनीकी कारणों के चलते ग्रेच्युटी राशि का भुगतान नहीं हो सका, लेकिन इसे 30 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। राज्य की इस बात को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि नियंत्रक प्राधिकारी के 6 नवंबर 2025 के आदेश के अनुसार निर्धारित ग्रेच्युटी राशि, हाईकोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को जारी की जाए।

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि में राशि जारी नहीं होती है तो याचिकाकर्ता उचित कानूनी उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

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