छत्तीसगढ़: धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

बिलासपुर :छत्तीसगढ़ बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम मोहरा में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ BNS की धारा 299 और छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 3 और 4 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सीपत पुलिस के अनुसार ग्राम मोहरा कछरीपारा निवासी सुमित यादव पिता स्व. रामनिवास यादव (24) की लिखित शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। रविवार सुबह करीब 9 बजे गांव में रामस्वरूप सूर्यवंशी के घर में प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी। सूचना मिली थी कि कुछ लोगों को लालच और प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

सूचना मिलने पर सुमित यादव अपने साथियों धीरज भोई, सुभाष साहू और सुधांशु भोई के साथ मौके पर पहुंचा। वहां रामस्वरूप सूर्यवंशी, जितेंद्र सूर्यवंशी और पंकज कुमार करियारे मौजूद मिले।

आरोप है, तीनों लोग हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। सभा में मौजूद लोगों को अच्छे घर में शादी कराने, स्वास्थ्य लाभ दिलाने, मुफ्त इलाज कराने व विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रलोभन दिया जा रहा था। आरोप लगाया कि सभा के दौरान हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया और सनातन धर्म छोड़ने के लिए उकसाया गया।

15 महीने में 58 केस दर्ज, शिक्षा,स्वास्थ्य और मदद के बहाने कर रहे खेला

छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 तक 16 माह में 58 मामले दर्ज किए गए हैं। आरोप है, गरीब, बीमार और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मदद, इलाज, नौकरी, शादी और शराब छुड़ाने जैसे प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। महिलाओं और बच्चों को चंगाई सभा में शामिल कर भोजन व सहायता देकर धीरे-धीरे ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

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