छत्तीसगढ़ में एक और BEO सस्पेंड, शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में की है भारी गड़बड़ी

बालोद  : छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में लापरवाही बरतना एक और बीईओ को बहुत भारी पड़ गया. उस पर कड़ा एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया गया है.मामला बालोद जिले के डौण्डी ब्लॉक का है. ये कार्रवाई दुर्ग के कमिश्नर ने की है.

गड़बड़ी पकड़ में आ गई 

शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता बरतने के मामले को लेकर संभागायुक्त दुर्ग ने बालोद जिले के डौण्डी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जयसिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति, बालोद की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में ब्लॉक के डौण्डी के गंभीर अनियमितताएं बरतने का मामला पकड़ में आया है.

इन सभी मामलों में भारद्वाज की ओर से गंभीर लापरवाही और प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता बरती गई. जिसके फलस्वरूप संभागीय आयुक्त ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बालोद निर्धारित किया गया है.

प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया कि डौण्डी के बीईओ ने कई शिक्षकों को गलत तरीके से अतिशेष की श्रेणी में डाला दिया है, जबकि नियमों के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए था. रीता गरेवाल, जो अभी परिवीक्षा अवधि में हैं, उन्हें गलत तरीके से अतिशेष माना गया. इसी तरह नूतन कुमार साहू को भी ऐसे ही हालात में अतिशेष गिना गया, जबकि स्कूल में गणित विषय का एक ही शिक्षक पदस्थ है. पूर्व माध्यमिक शाला साल्हे, धुरवाटोला और पूत्तरवाही में भी विषय और शिक्षक चयन में गंभीर त्रुटियां पाई गईं.

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