छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला: सौम्या, रानू समेत 6 आरोपी जेल से रिहा, पासपोर्ट जमा और राज्य से बाहर रहने का आदेश

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कोयला घोटाले के छह मुख्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इनमें निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और मुख्यमंत्री की पूर्व उपसचिव सौम्या चौरसिया भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट से शर्तों पर मिली राहत

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत मंजूर की है। कोर्ट ने शर्त लगाई है कि सभी आरोपी अगले आदेश तक छत्तीसगढ़ में नहीं रह सकेंगे। साथ ही उन्हें रिहा होने के एक सप्ताह के भीतर राज्य से बाहर अपने निवास की जानकारी संबंधित थाने को देनी होगी।

आरोपियों को जमा करना होगा पासपोर्ट  

अदालत ने स्पष्ट किया है कि सभी आरोपी अपने पासपोर्ट विशेष अदालत में जमा कराएं और जब भी जरूरत हो जांच एजेंसी या ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश हों। साथ ही उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश भी दिया है।

570 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन से जुड़ी गतिविधियों में ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन बनाकर अवैध वसूली की गई।

कुल 570 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध वसूली की गई। इस घोटाले के पीछे उद्योगपति सूर्यकांत तिवारी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।

FIR में पूर्व मंत्री, विधायक सहित 36 आरोपी

इस मामले में एसीबी/ईओडब्ल्यू ने ईडी की रिपोर्ट के आधार पर दो पूर्व मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों समेत 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राज्य में इस घोटाले की जांच तेज हो गई है और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

इन आरोपियों को मिली रिहाई

सुप्रीम कोर्ट ने जिन छह आरोपियों को अंतरिम जमानत दी है, उनमें सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, संदीप नायक और लक्ष्मीकांत शामिल हैं। ये सभी पहले से ही जेल में थे और ईडी की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किए गए थे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button