सातवीं से दसवीं जेपीएससी में आरक्षण पर सुनवाई आज

झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सातवीं से दसवीं जेपीएससी में आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने इससे संबंधित सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध कराने का निर्देश दिया। मामले में अब 12 अप्रैल को सुनवाई होगी।
इस संबंध में प्रार्थी सूरज कुमार रजक की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन की ओर से कहा गया कि जेपीएससी ने सातवीं से दसवीं जेपीएससी की परीक्षा ली है। परिणाम जारी होने के बाद उत्तरपुस्तिका सार्वजनिक किए जाने पर प्रार्थी को पता चला कि उसने अपनी श्रेणी में निर्धारित कट ऑफ मार्क्स से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन उनका चयन नहीं किया गया है।
इस पर आयोग का कहना था कि प्रार्थी ने निर्धारित फार्मेट में अपना जाति प्रमाणपत्र जमा नहीं किया गया था, इसलिए प्रार्थी का चयन उनकी श्रेणी में नहीं किया गया। अदालत को बताया गया कि इससे संबंधित छह अन्य याचिकाएं दाखिल की गई हैं। जिस पर अदालत ने सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।







