शराब के नाम पर पिलाया मौत का घूंट, दो लोगों की हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई दोहरी उम्रकैद

जांजगीर : छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में कीटनाशक मिली शराब पिलाकर दो लोगों की हत्या करने के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने आरोपी रामगोपाल खुंटे को दोषी ठहराते हुए दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

यह मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भठली का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी रामगोपाल खुंटे शराब बेचने का काम करता था। उसके घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर सुंदरलाल कुर्रे का मकान था। सुंदरलाल के घर लोगों का आना-जाना लगा रहता था, जिसे लेकर आरोपी नाराज था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था।

शराब की शीशी में मिलाया था कीटनाशक

घटना 6 मार्च 2025 की शाम करीब 7 बजे की है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने देशी शराब की 180 एमएल की शीशी में कीटनाशक मिलाया और उसे लेकर सुंदरलाल कुर्रे के घर पहुंचा। सुंदरलाल ने शराब पीने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने घर की परछी में बैठे सीताराम लहरे और रोहित कुमार तेंदुलकर को वह शराब पीने के लिए दे दी।

शराब पीने के कुछ ही देर बाद दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

फॉरेंसिक रिपोर्ट में मिला जानलेवा कीटनाशक

पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी के घर से कीटनाशक दवाइयों के डिब्बे बरामद किए थे। वहीं, न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर की जांच में मृतकों के विसरा में कार्बामेट श्रेणी का कीटनाशक फेनोबुकार्ब और इथाइल व मिथाइल अल्कोहल पाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने शराब में कीटनाशक मिलाए जाने के अभियोजन पक्ष के आरोप को महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार दिया।

प्रत्यक्षदर्शी नहीं, फिर भी 19 गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध

मामले में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। इसके बावजूद अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 19 गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। गवाहों के बयानों, जब्त सामग्री और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट समेत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित माना।

इसके बाद प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने ग्राम भठली निवासी 34 वर्षीय रामगोपाल खुंटे को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोहरे हत्याकांड का दोषी ठहराते हुए दो बार आजीवन कारावास और कुल 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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