अरपा नदी से रेत ले जाते पकड़ा गया था आरोपी, अब कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रेत के अवैध परिवहन के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास और कुल 26 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला अरपा नदी से ट्रैक्टर-ट्रॉली के जरिए रेत के अवैध परिवहन से जुड़ा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के दौरान यह प्रकरण दर्ज किया गया था।
अरपा नदी से रेत ले जाते पकड़ा गया था आरोपी
खनिज शाखा से मिली जानकारी के अनुसार, 17 जून 2025 को ग्राम नगोई घाट स्थित अरपा नदी से ट्रैक्टर-ट्रॉली क्रमांक CG 10 BE 7869 में रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर कुंवर सिंह कंवर, पिता सम्मार सिंह, निवासी सल्का, थाना कोटा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। कार्रवाई के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली को पुलिस चौकी बेलगहना की अभिरक्षा में रखा गया था।
विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा
मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, जिला बिलासपुर ने 28 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाया।
न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), सहपठित धारा 3(5) के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके साथ ही खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत 25 हजार रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया गया।
इस तरह आरोपी पर कुल 26 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
66 मामलों में दर्ज कराई गई थीं FIR
जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 15 जून 2025 को खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे।
इसके तहत खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। अभियान के दौरान 66 प्रकरणों में कोटा, रतनपुर, सीपत, सिविल लाइन, सरकंडा, मस्तूरी, पचपेड़ी, चकरभाठा और हिर्री थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इन्हीं में से एक मामले में अब विशेष न्यायालय का फैसला आया है।
अवैध खनिज परिवहन पर कार्रवाई जारी
प्रशासन की ओर से अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में सजा सुनाए जाने के बाद अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सख्त संदेश गया है।







