रायपुर में शीतला मंदिर का विवाद पहुंचा थाने तक, सूचना बोर्ड को लेकर यादव समाज नाराज

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर में सूचना बोर्ड पर लिखे शब्दों को लेकर विवाद गहरा गया है। बोर्ड पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में बुधवार को यादव समाज के लोगों ने पुरानी बस्ती थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। मामले में पुलिस ने मंदिर के पीठाधीश नीरज सैनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है।

सूचना बोर्ड पर लिखे शब्दों से शुरू हुआ विवाद

विवाद मंदिर परिसर में लगाए गए एक सूचना बोर्ड को लेकर है। बोर्ड पर लिखा था, “ठग रौताइनों से सावधान, जल चढ़ाने हेतु किसी भी रौताइन को रुपये न दें।”

यादव समाज के लोगों का आरोप है कि बोर्ड पर इस्तेमाल किए गए शब्द समाज की महिलाओं के लिए अपमानजनक हैं। इससे महिलाओं के सम्मान और पूरे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। समाज ने मांग की है कि सूचना बोर्ड से ऐसे शब्द हटाए जाएं और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

पहले भी थाने में दी गई थी शिकायत

इस मामले में यादव समाज के लोगों ने 17 अक्टूबर को भी पुरानी बस्ती थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। समाज के सदस्यों ने सूचना बोर्ड पर लिखे शब्दों पर आपत्ति जताते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।

बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष सुधीर यादव के नेतृत्व में समाज के लोग फिर थाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घेराव कर नारेबाजी की और मामले में कार्रवाई की मांग उठाई। पुलिस ने प्रदर्शन के बीच मंदिर के पीठाधीश नीरज सैनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने भी जताई थी नाराजगी

मामले को लेकर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि नवरात्र के दौरान मां भगवती की पूजा के बीच समाज की माताओं और बहनों के लिए जातिसूचक एवं अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाना गंभीर मामला है।

विधायक ने मंदिर के व्यवस्थापक या पुजारी की ओर से लगाए गए पोस्टर पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शासन-प्रशासन से जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।

एफआईआर के बाद आगे की कार्रवाई पर नजर

यादव समाज ने सूचना बोर्ड से कथित आपत्तिजनक शब्द हटाने और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीठाधीश नीरज सैनी के खिलाफ बीएनएस की धारा 196(2) के तहत मामला दर्ज किया है। अब मामले में पुलिस की आगे की जांच और कार्रवाई पर नजर रहेगी।

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