शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 23 लाख रुपए की हेराफेरी, स्व-सहायता समूह के संचालकों के खिलाफ दर्ज किया मामला

बेमेतरा : जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 23 लाख रुपये के चावल और नमक में हेराफेरी का मामला उजागर हुआ है. खाद्य निरीक्षक की शिकायत पर महिला स्व-सहायता समूह के अध्यक्ष, विक्रेता सहित अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ बीएनएस और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर लिया है.

मामला नांदघाट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत टेमरी का है, जिसे प्रदेश के राज्यपाल ने गोद लिया है. ग्राम पंचायत में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान की जांच में 12 फरवरी से 29 जुलाई 2026 के बीच संचालक संस्था साहेब बंदगी स्व-सहायता समूह एरमशाही द्वारा 527 क्विंटल चावल और 21 क्विंटल नमक का गबन की बात सामने आई है. राशन की कुल कीमत 22 लाख 90 हजार 910 रुपये आंकी गई है. इसके अलावा 65 हजार रुपये की अग्रिम जमा राशि भी नागरिक आपूर्ति निगम के खाते में जमा नहीं की गई.

जानकारी के मुताबिक, यह दुकान जब धनलक्ष्मी महिला समूह को हैंडओवर की जा रही थी, तब भौतिक सत्यापन में यह कमी पाई गई. विभाग ने दो बार कारण बताओ नोटिस भी दिया, लेकिन संचालकों ने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा.

इस पर नवागढ़ एसडीएम के निर्देश पर खाद्य निरीक्षक प्राची केशरवानी की शिकायत पर थाना नांदघाट पुलिस ने अध्यक्ष पुष्पा बाई, सचिव नीरा बाई और विक्रेता मनीष साहू सहित समूह के सदस्यों के खिलाफ बीएनएस और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर लिया है.

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