भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने आवेदन खारिज कर तय की अगली तारीख

बिलासपुर :  छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े पाटन विधानसभा चुनाव विवाद में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। चुनाव याचिका में नए बिंदु जोड़ने की मांग को लेकर भूपेश बघेल की ओर से पेश आवेदन अदालत ने खारिज कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।

इस आवेदन पर हाईकोर्ट ने पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आदेश जारी होने के बाद चुनाव याचिका पर आगे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।

क्या है पूरा चुनावी विवाद?

यह मामला वर्ष 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। भाजपा नेता विजय बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी।

याचिका में आरोप लगाया गया कि मतदान से पहले लागू 48 घंटे की प्रचार-निषेध अवधि के दौरान भूपेश बघेल ने निर्वाचन क्षेत्र में रैली निकाली थी। इसी आधार पर विजय बघेल ने चुनाव परिणाम रद्द करने की मांग की थी। ये आरोप चुनाव याचिका का हिस्सा हैं; इन पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष को अलग से देखना होगा।

समय-सीमा को लेकर भी उठे थे सवाल

चुनाव याचिका के खिलाफ भूपेश बघेल की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। उनका पक्ष था कि याचिका निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद दाखिल की गई है। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई थी।

बाद में भूपेश बघेल की ओर से इस विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मामला हाईकोर्ट में आगे बढ़ रहा है।

अब 3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

नए बिंदु जोड़ने से संबंधित आवेदन खारिज होने के बाद अब हाईकोर्ट में चुनाव याचिका पर आगे की कार्यवाही होगी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख तय की है।

इस मामले में आगे होने वाली सुनवाई के दौरान चुनाव याचिका से जुड़े कानूनी मुद्दों पर अदालत की कार्यवाही महत्वपूर्ण रहेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button