जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में बड़ा फैसला! 4 सितंबर को शराब से लेकर मांस की दुकानों तक पर रहेगा प्रतिबंध

रायपुर : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू रहेंगे। राज्य शासन ने जन्माष्टमी के दिन पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया है। इसके साथ ही नगरीय निकायों की सीमा में आने वाले पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

शराब की सभी दुकानें और बार रहेंगे बंद

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेश के अनुसार 4 सितंबर को प्रदेशभर में देशी और विदेशी मदिरा की सभी फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब, अहाता और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे।

शुष्क दिवस के दौरान किसी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान अथवा व्यक्ति को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैर-मालिकाना क्लब, रेस्टोरेंट और स्टार होटल भी प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे।

भांग की दुकानें भी रहेंगी बंद

जन्माष्टमी के अवसर पर भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के तहत शुष्क दिवस की अवधि में मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब के भंडारण पर भी रोक रहेगी।

नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर शराब जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अवैध शराब पर आबकारी विभाग की पैनी नजर

जन्माष्टमी के दौरान अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कार्यालयों के साथ-साथ संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्ते भी सक्रिय रहेंगे।

जांच दल संभावित अवैध शराब संग्रहण स्थलों और संदिग्ध वाहनों की जांच करेंगे। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मांस की दुकानें और पशुवध गृह भी बंद

इधर, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

विभाग ने सभी कलेक्टरों, नगर पालिक निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

4 सितंबर को लागू रहेंगे प्रतिबंध

शासन के निर्देशों के मुताबिक श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को विशिष्ट अवसरों में शामिल किया गया है। इसी के तहत 4 सितंबर को शराब की बिक्री-परोसने, भांग की फुटकर बिक्री तथा नगरीय क्षेत्रों में पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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