ट्रेड लायसेंस बिना व्यापार नहीं कर पाएंगे नगर पालिका क्षेत्र के व्यापारी,व्यापार अनुज्ञप्ति नियम 2025 हुआ लागू

पंडरिया  : नगर पालिका पंडरिया क्षेत्र में छत्तीसगढ़ व्यापार अनुज्ञप्ति नियम,2025 पूर्ण रूप से लागू हो चुके हैं। नियमों के अनुसार नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्रकार का व्यापार, व्यवसाय,सेवा गतिविधि या वाणिज्यिक संचालन बिना वैध व्यापार अनुज्ञप्ति (ट्रेड लाइसेंस ) के संचालित नहीं किया जा सकेगा। नगर पालिका परिषद ने जारी एक प्रेस रिलीज में कहा है कि नगर क्षेत्र में स्थित सभी दुकानदार,गुमटी एवं ठेला संचालक,मोबाइल वैन/वाहन से व्यापार करने वाले व्यापारी तथा विभिन्न सेवा आधारित व्यवसाय जैसे,सैलून,वर्कशॉप,मरम्मत केंद्र,क्लिनिक,गोदाम आदि को निर्देशित किया जाता है कि वे अनिवार्य रूप से नगर पालिका से अपनी व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त करें।अनुज्ञप्ति के लिए आवश्यक दस्तावेजों,शुल्क तथा प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी नगर पालिका कार्यालय में उपलब्ध है। सभी व्यवसायियों से अपील है कि वे निर्धारित समय सीमा में आवेदन प्रस्तुत कर अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लें,जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई,दंडात्मक प्रक्रिया या व्यवसायिक बाधाओं से बचा जा सके।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी डॉ.अमिताभ शर्मा ने कहा कि—
“नगर के सुव्यवस्थित विकास, स्वच्छता,कर व्यवस्था एवं पारदर्शी प्रशासन के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति अत्यंत अनिवार्य है। सभी व्यापारी भाई-बहन नियमों का पालन करते हुए शीघ्र अपनी अनुज्ञप्ति प्राप्त करें और नगर के विकास सहयोगी बनें।”नगर पालिका परिषद पंडरिया सभी नागरिकों एवं व्यापारियों से अपेक्षा करती है कि वे नियमों के पालन में सहयोग प्रदान करें और स्वच्छ,सुव्यवस्थित एवं विकसित पंडरिया के निर्माण में सहभागी बनें।

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