भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, विजय बघेल की गवाही के लिए मिली अगली तारीख

बिलासपुर :  छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद और याचिकाकर्ता विजय बघेल की गवाही दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन समयाभाव के कारण उनके बयान पूरे नहीं हो सके। अब मामले में शेष गवाही 16 नवंबर से दर्ज की जाएगी।

यह चुनाव याचिका वर्ष 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। विजय बघेल ने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान भूपेश बघेल ने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। इसी आधार पर उन्होंने उनका निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की है।

48 घंटे की प्रचार निषेध अवधि में रैली निकालने का आरोप

याचिका में विजय बघेल ने आरोप लगाया है कि मतदान से पहले लागू 48 घंटे की प्रचार निषेध अवधि के दौरान भूपेश बघेल ने निर्वाचन क्षेत्र में रैली निकाली थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और इसी आधार पर चुनाव परिणाम को निरस्त किया जाना चाहिए।

इस मामले में हाईकोर्ट में विजय बघेल के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि, निर्धारित समय में गवाही पूरी नहीं हो सकी। अब 16 नवंबर को आगे की कार्यवाही होगी।

भूपेश बघेल की ओर से उठाई गई थी समय-सीमा पर आपत्ति

चुनाव याचिका पर भूपेश बघेल की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इसमें तर्क दिया गया था कि विजय बघेल ने निर्धारित कानूनी समय-सीमा के बाद चुनाव याचिका दाखिल की है। इस आपत्ति को लेकर भी हाईकोर्ट में कानूनी कार्यवाही हुई थी।

बाद में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ भूपेश बघेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मामला फिर हाईकोर्ट में आगे बढ़ रहा है।

फिलहाल, विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब 16 नवंबर को होने वाली सुनवाई में उनके शेष बयान दर्ज किए जाएंगे। इस मामले में हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद ही निर्वाचन को लेकर उठे सवालों पर स्थिति स्पष्ट होगी।

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