बलौदाबाजार में प्रशासनिक कार्रवाई से हलचल, आचरण नियमों के उल्लंघन पर उप संचालक निलंबित

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में समीक्षा बैठक के दौरान कथित तौर पर आक्रोशित भाषा का इस्तेमाल करने और वरिष्ठ अधिकारी के साथ अनुचित व्यवहार करने के मामले में राज्य शासन ने कार्रवाई की है। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के उप संचालक बी.एल. बांधे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर की ओर से आदेश जारी किया गया है।

समीक्षा बैठक के दौरान सामने आया मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, समय सीमा की बैठक में विभिन्न कार्यों की समीक्षा की जा रही थी। इसी दौरान विभागीय कार्यों को लेकर उप संचालक बी.एल. बांधे से सवाल पूछा गया। आरोप है कि उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया, वह उचित नहीं था। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई गई।

सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन का उल्लेख

मंत्रालय से जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि समीक्षा बैठक के दौरान आक्रोशित भाषा का प्रयोग करना और वरिष्ठ अधिकारी के साथ उचित व्यवहार नहीं करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत है।

इसी आधार पर राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत बी.एल. बांधे को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

निलंबन अवधि में नवा रायपुर रहेगा मुख्यालय

जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान बी.एल. बांधे का मुख्यालय संचालनालय, नगर एवं ग्राम निवेश, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें मूलभूत नियम 53 के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

राज्य शासन की इस कार्रवाई के बाद विभागीय स्तर पर मामला चर्चा में है।

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