APAR पर सरकार का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों के लिए बढ़ाई गई समय-सीमा

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) को लेकर संशोधित शेड्यूल जारी किया है। यह व्यवस्था अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को छोड़कर अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू की जाएगी।

CG Employees APAR Deadline

APAR लिखने की डेडलाइन बढ़ाई

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से जारी आदेश के मुताबिक, साल 2025-26 के APAR लिखे जाने की प्रक्रिया में कुछ कर्मचारियों को तकनीकी दिक्कतें आ रही थीं, जिसको देखते हुए APAR लिखने की डेडलाइन बढ़ाई गई है। यह विस्तार उन कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा, जिनकी SPARROW पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग हो चुकी है, लेकिन यूजर चैनल निर्धारित नहीं होने के कारण APAR की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रही है।

इसके अलावा जिन कर्मचारियों की अब तक ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है, उनके APAR को निर्धारित नए प्रपत्र में ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से पूरा कराया जाएगा।

APAR के लिए नया शेड्यूल

सरकार ने वर्ष 2025-26 के APAR की अलग-अलग प्रक्रियाओं के लिए संशोधित अंतिम तिथियां तय की हैं।
1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए समय-सारिणी इस प्रकार है

  • स्व-मूल्यांकन: 31 अगस्त 2026 तक
  • प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन: 30 सितंबर 2026 तक
  • समीक्षक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन: 30 अक्टूबर 2026 तक
  • स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा मूल्यांकन: 30 नवंबर 2026 तक

विभागों और कलेक्टर्स को निर्देश

विभाग ने सभी संबंधित विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित संशोधित डेडलाइन के भीतर संबंधित कर्मचारियों के APAR की प्रक्रिया पूरी कराना सुनिश्चित करें।

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