बिलासपुर कोर्ट का फैसला: मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी को 7 साल की जेल, 6 हजार का जुर्माना

बिलासपुर :  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुरानी रंजिश के चलते चार लोगों पर लाठी-डंडों से हमला करने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। दशम अपर सत्र न्यायाधीश आदित्य जोशी की अदालत ने मुख्य आरोपी कृष्णा साहू को दोषी ठहराते हुए सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, मामले में शामिल अन्य पांच आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर बरी कर दिया गया।

पुरानी रंजिश में मनीष शुक्ला पर किया था हमला

मामला 3 अक्टूबर 2025 का है। तखतपुर थाना क्षेत्र की जूनापारा चौकी अंतर्गत ग्राम सलहैया में कृष्णा साहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर मनीष शुक्ला पर लाठी-डंडों से हमला किया था।

मनीष को बचाने के लिए गोकुल सिंह राजपूत, सूर्यकांत राजपूत और उत्तम राजपूत बीच-बचाव करने पहुंचे। आरोप के मुताबिक, हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया। घटना में मनीष शुक्ला सहित चारों लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए लोरमी के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था।

घटना के बाद सविता शुक्ला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर मामले की जांच शुरू हुई।

छह आरोपियों के खिलाफ हुई थी कार्रवाई

पुलिस ने जांच के बाद कृष्णा साहू, श्रवण साहू, महेंद्र राजपूत, छोटकू उर्फ लक्ष्मण ध्रुव, बाल्मीकि उर्फ गुरुप्रसाद और ओमनारायण नेताम के खिलाफ मामला दर्ज किया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत चालान न्यायालय में पेश किया।

मुख्य आरोपी दोषी, पांच आरोपियों को किया गया बरी

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य अदालत के सामने रखे। सरकारी वकील ने दलील दी कि हमले में चार लोग घायल हुए थे और उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। अभियोजन पक्ष ने मुख्य आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने कृष्णा साहू के खिलाफ अपराध साबित पाया। उसे सात साल के सश्रम कारावास और 6 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

वहीं, श्रवण साहू सहित अन्य पांच आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। अदालत के इस फैसले के साथ ही मामले में मुख्य आरोपी को सजा और अन्य आरोपियों को राहत मिली है।

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