स्कार्पियों वाहन में लाल नीली बत्ती एवं सायरन हूटर लगाकर शराब के नशे में वाहन चलाने वाले की वाहन जप्त कर न्यायालय पेश किया गया

रायपुर : सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आये प्रकरण जिसमें स्कार्पियों वाहन क्रमांक सीजी-04-एन.जे.-9007 में वाहन चालक वाहन में शराब पी रहा था। उक्त स्कार्पियों वाहन की पतासाजी की जा रही थी। वाहन को आज दिनांक 16.12.2025 को चेकिंग के दौरान वाहन में अनधिकृत रूप से लाल-नीली बत्ती, सायरन/हूटर लगा होना पाये जाने तथा वाहन चालक नशे की स्थिति में होने के कारण वाहन को विधिवत जप्त कर उचित वैधानिक कार्यवाही हेतु यातायात मुख्यालय लाया गया। वाहन चालक आशीष यादव का एल्कोमीटर से जांच करने पर 128 एमजी/ 100 एमएल. मात्रा शराब सेवन करना पाया गया। वाहन चालक से पूछताछ करने पर वाहन का मालिक डिलेश्वर पटेल पिता श्री शोभनाथ पटेल पता व्हीआईपी स्टेट अशोका नगर रायपुर का निवासी है जानकारी दी।

वाहन मालिक से संपर्क कर पूछने पर बताया कि वाहन बिलासपुर में गोस्वामी ट्रेव्हल्स के माध्यम से 02 वर्ष से पुलिस विभाग बिलासपुर में अधिग्रहण में चला था। वाहन में खराबी को सुधरवाने के लिए 04 दिन पहले रायपुर लाया था। वाहन मालिक ने बताया कि रविवार की रात वाहन चालक आशीष यादव ने निवेदन किया कि उसके पास घर जाने का साधन नही है इसलिए वाहन को उसे घर जाने हेतु दे दिया था। वाहन चालक के विरूद्ध अनधिकृत रूप से लाल-नीली बत्ती, सायरन/हूटर लगाने एवं नशे की हालत में वाहन चलाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 108, 185 एवं 119(3) की धारा लगाकर पंचनामा तैयार कर न्यायालय में प्रकरण निराकरण हेतु पेश किया गया। उक्त धाराओं के अंतर्गत लगभग 20500 रूपये का अर्थदंड का प्रावधान है। जप्त वाहन को माननीय न्यायालय में निराकरण उपरांत तथा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ही छोड़ा जाएगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button