चाकु से मारकर चोट पहुंचाने वाले आरोपी प्रांजल चौबे को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

रायपुर  : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रंगबहादुर कुशवाहा पिता रामराज कुशवाहा उम्र 25 साल निवासी रवि गुप्ता का मकान बागडी नर्सिंग होम के पास बुढापारा रायपुर का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 09.09.2025 को प्रार्थी के भाई संदीप कुशवाहा जो आजाद चौक के पास गुपचुप ठेला लगया था कि आरोपी प्रांजल चौबे द्वारा गुपचुप के पैसा लेन देन की बात पर से संदीप कुशवाहा को मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर अपने पास रखे चाकु से मारकर चोट पहुचाया एवं बीच बचाव करने आये उसके साथी अमर भारतीया तो उसको भी आरोपी प्रांजल चौबे द्वारा चाकु से मारकर चोट पहुचाया की रिपोर्ट पर थाना आजाद चौक रायपुर मे अपराध क्रमांक 269/2025 धारा 296,351(2),118(1) bns का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर थाना आजाद चौक पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुवे आरोपी प्रांजल चौबे पिता दिनेश चौबे उम्र 19 वर्ष पता ब्राह्मण पारा कंकालिन मंदिर के पास थाना आजाद चौक जिला रायपुर से घटना मे प्रयुक्त चाकु की जप्ती कर प्रकरण मे धारा 25,27 आर्म्स जोडी गई है आरोपी प्रांजल चौबे को दिनांक 10.09.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 11.09.2025 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है।

गिरफ्तार आरोपी – प्रांजल चौबे पिता दिनेश चौबे उम्र 19 वर्ष पता ब्राह्मण पारा कंकालिन मंदिर के पास थाना आजाद चौक जिला रायपुर

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