रिसोर्ट में युवती की मौत मामले में बड़ा खुलासा : पहले शराब पिलाई, फिर संचालक ने किया दुष्कर्म, तीन आरोपी गिरफ्तार, रिसोर्ट सील

राजनांदगांव : जिले के मनगटा स्थित विशलिंगवुड्स रिसोर्ट में 24 वर्षीय युवती की संदिग्ध मौत के मामले में राजनांदगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रारंभिक जांच, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने रिसोर्ट संचालक समेत तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी अंकिता शर्मा के निर्देश पर विशलिंगवुड्स रिसोर्ट को सील कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार), धारा 115(2) (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) एवं धारा 3(5) (साझा आपराधिक मंशा) के तहत अपराध कायम कर मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार इस मामले में रिसोर्ट संचालक आशुतोष हिरवानी, छत्रपाल उर्फ बबलू और घनश्याम बेलचंदन आरोपी है। जांच के दौरान पुलिस ने रिसोर्ट परिसर के सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य परिस्थितिजन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज करने के पर्याप्त आधार मिले। पुलिस के मुताबिक युवती को उनके दोस्त छत्रपाल और घनश्याम ने रायपुर ले जाते समय शराब पिलाई। इसके बाद वापस मनगटा रिसोर्ट आने पर रिसोर्ट संचालक आशुतोष ने उनके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

रिसोर्ट संचालक समेत दो युवकों ने पूछताछ में कबूला जुर्म

पूछताछ में रिसोर्ट संचालक आशुतोष साहू ने बताया कि 17 जून को अपने अन्य साथियों के साथ पहले रायपुर पहुंचा। यहां सिमर्स क्लब में पार्टी करने के बाद देर रात राजनांदगांव के मनगटा स्थित विसलिंग रिसाॅर्ट पहुंचे। यहां भी जमकर पार्टी किए। मृतिका जब मदहोश हो गई तो आशुतोष ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया, जिससे मृतिका को चोटें भी आई थी।

18 जून की सुबह युवती की लाश बाथरूम में देख सभी घबराकर फरार हो गए। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। प्रकरण में धारा 64, 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने अपराध करना स्वीकार किया। प्रकरण में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

गिरफ्तार आरोपी

  • आशुतोष हिरवानी उर्फ आशु (26 वर्ष), निवासी बुचीभरदा, पोस्ट सुरगी, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव।
  • छत्रपाल उर्फ बल्लू देशमुख (25 वर्ष), निवासी ग्राम टेड़ेसरा गुड़ीपारा वार्ड क्रमांक 16, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव।
  • घनश्याम बेलचंदन (25 वर्ष), निवासी ग्राम निकुम बाजारपारा, थाना अण्डा, जिला दुर्ग।

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